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बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, RCB- इवेंट कंपनी और कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड पर FIR दर्ज

Bengaluru stampede Case filed RCB event company KSCA

Bengaluru stampede Case filed RCB event company KSCA

नेशनल डेस्क: बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बुधवार को हुए एक बड़े हादसे में 11 लोगों की जान चली गई। इस घटना में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी। अब बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, कब्बन पार्क थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी में इन सभी पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है, जो इस दुखद घटना की वजह बनी। एफआईआर में धारा 105, 125 (1)(2), 132, 121/1, 190 आर/डब्ल्यू 3 (5) लगाई गई है।

राज्य सरकार को नोटिस जारी
घटना के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 जून तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में देखा है।

आरसीबी ने राहत राशि का किया ऐलान
इस हादसे के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने पीड़ितों की मदद के लिए कदम उठाया है। RCB ने घोषणा की है कि मारे गए 11 प्रशंसकों के परिवारों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही टीम ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम RCB केयर्स रखा गया है। इस पहल के तहत इस हादसे में घायल हुए 47 लोगों की भी मदद की जाएगी। RCB ने एक बयान में कहा, “बेंगलुरु में हुई इस दुखद घटना से RCB परिवार को गहरा दुख पहुंचा है। हम इस कठिन समय में पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं।”

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