नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हाल ही में सिम कार्ड खरीदने के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नियमों के अनुसार हम आपको बताएंगे कि आप एक आईडी पर कितने सिम कार्ड खरीद सकेंगे। सरकार ने साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ्रॉड कॉल्स को रोकने के उद्देश्य से ये कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए करीब 52 लाख कनेक्शन को ब्लॉक किया गया है। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की तरफ से सिम बेचने वाले 67 हजार डीलर्स को बैन किया गया है।
1 – बदलाव किए नए नियम के अनुसार सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना पुलिस और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी। इसके साथ ही उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले सिम विक्रेता पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए वर्तमान में सरकार ने 12 महीने का समय दिया है। व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए वर्तमान में सरकार ने 12 महीने का समय दिया है।
2 – अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा।
3 – सरकार ने बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान शुरू किया है, नए नियम के मुताबिक अब बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि, आप पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं और सिम कार्ड बंद करवाने के 90 दिनों बाद ही दूसरे ग्राहक को जारी किया जाएगा।