मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने अपने नये फैसले से स्पष्ट किया है कि नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारे में प्रबंधन समिति के सभी सदस्य सिख (केशधारी) समुदाय से होंगे। राज्य सरकार ने एक प्रेस बयान में कहा कि पांच फरवरी को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में तख्त सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम 2024 के अधिनियमन को मंजूरी दी गई।
इस अधिनियम को लेकर कुछ संगठनों और व्यक्तियों ने सवाल उठाए हैं क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रबंध समिति के सभी सदस्य सिख (केशधारी) समुदाय से होंगे। और अन्य समुदाय का कोई भी व्यक्ति प्रबंध समिति का सदस्य नहीं होगा। इसके अलावा इस प्रबंध समिति के अध्यक्ष का चयन सिख समुदाय के नियमों के अनुसार किया जाएगा। नई कमेटी में कुल 17 सदस्य होंगे। इसमें तीन सदस्य चुने जाएंगे। दो सदस्य शिरोमणि प्रबंधन समिति, अमृतसर से होंगे और एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
बयान के अनुसार, इस अधिनियम को लेकर जल्द ही विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार ने सिख समुदाय के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अधिनियम के बारे में फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बनें और न ही अपने मन में कोई संदेह नहीं रखें।