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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, अब बच्चों को हेलमेट पहनना हाेगा जरूरी

Punjab-Haryana HC Helmet Order

Punjab-Haryana HC Helmet Order

Punjab-Haryana HC Helmet Order : दोपहिया वाहनों पर बच्चों के साथ सफर करने वालों के लिए अहम खबर सामने आई हैं। अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह हेलमेट भी केंद्र सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार होना चाहिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की बेंच ने 29 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया था। ये आदेश अब सामने आ गए हैं।

आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सिर्फ पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों और महिलाओं को ही छूट दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और पीछे बैठी सवारी के चालान का ब्योरा भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये आदेश 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर लागू होंगे, जो दोपहिया वाहन के पीछे बैठे हैं। यह आदेश सभी प्रकार की बाइकों पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी श्रेणी की क्यों न हो। अगर कोई सिख व्यक्ति बाइक चलाते या उस पर बैठते समय पगड़ी पहनता है, तो यह आदेश उस पर लागू नहीं होगा।

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