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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही चंडीगढ़ नगर निगम में बड़ा उल्टफेर, मेयर सोनकर का इस्तीफा, आप के 3 पार्षद भाजपा में शामिल

चंडीगढ़ः (राकेश/अमित )। चंडीगढ़ नगर निगम में रविवार को बड़ा फेरबदल हुआ। नगर निगम चुनाव में मेयर बने भाजपा के मनोज सोनकर ने रात को इस्तीफा दे दिया। 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे। मनोज सोनकर का यह इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सोमवार को होने वाली सुनवाई से ठीक पहले आया है। सोनकर ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दाखिल की है ताकि उनका भी पक्ष सुना जाए। इस बीच, आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के आप के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट, गुरचरण काला भाजपा में शामिल हो गए हैं।

गुरचरण काला की घर वापसी हुई है। तीनो पार्षदों का चंडीगढ़ भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ पार्टी के पटके पहनाकर भाजपा में स्वागत किया। इस अवसर पर विनोद तावड़े ने कहा कि तीनों पार्षदों को भाजपा में पूर्ण मानसम्मान मिलेगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। अरुण सूद ने बताया कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है और मेयर भाजपा का ही रहेगा और चंडीगढ़ भाजपा लोक भलाई की नीतियों के चलते भाजपा का कारवां बढ़ता रहेगा।इस अवसर पर नेहा मुसावट ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों में असफल रही है और वह प्रधानमंत्नी नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रही हैं। पूनम देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों और दलितों के मसीहा हैं और उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए बहुत विकास के काम किए हैं। वह भाजपा ज्वाइन करके बहुत खुश हैं।

गुरचरण काला ने कहा कि वह पहले ही भाजपा में थे, वह कुछ लोगों के हाथों गुमराह हो गए थे और पुन: भाजपा में ही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को भी पेश होना है। मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वह कथित रूप से अवैध करार दिए पार्षदों के वोटों पर निशान लगाते देखे गए थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी इस धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी जिसके बाद कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई और मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले मेयर सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी कड़ी फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दौरान जो हुआ वह लोकतंत्र का मजाक था और कहा कि हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी भाजपा में शामिल हुए तीनों पार्षदों के साथ चंडीगढ़ भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े। जगमोहन को उपस्थित होने के लिए कहा था।

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