विजिलेंस अधिकारी को रिश्वत देने का मामला: सुंदर शाम अरोड़ा को राहत नहीं, जमानत याचिका पर 15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

चंडीगढ़: विजिलेंस अधिकारी को रिश्वत देने के मामले में फंसे पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अरोड़ा को कोई राहत ना देते हुए सुनवाई की तारीख आगे टाल दी.

चंडीगढ़: विजिलेंस अधिकारी को रिश्वत देने के मामले में फंसे पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा को राहत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अरोड़ा को कोई राहत ना देते हुए सुनवाई की तारीख आगे टाल दी है। साथ ही आज पंजाब सरकार द्वारा इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करवाई गई। वहीं, दोनों पक्षों की तरफ से अगली तारीख तय की गई है। यानि कि अब सुदंर शाम अरोड़ की जमानत याचिका पर 15 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि विजीलैंस ने 15 अक्तूबर को अरोड़ा को 50 लाख रुपए देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मोहाली की ट्रायल कोर्ट से नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें कि सुंदर शाम अरोड़ा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज शिकायतों पर विजीलेंस जांच कर रही थी। जब सुंदर शाम अरोड़ा को पता चला कि जांच अधिकारी उनके शहर से हैं तो उन्होंने उनसे संपर्क किया और बाद में उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी।

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