Site icon Dainik Savera Times

लुधियाना की सिविल जज Vibha Rana हुईं सस्पेंड, अनुशासनात्मक जांच के चलते हाईकोर्ट का बड़ा कदम

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लुधियाना की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सुश्री विभा राणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय 28 अप्रैल, 2023 को दर्ज की गई एक शिकायत के आधार पर प्रारंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत लिया गया है। शिकायतकर्ता सुश्री हिमानी सहित दिल्ली के कुछ अन्य नागरिक हैं, जिनकी शिकायत पर यह संज्ञान लिया गया।

न्यायिक सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की सहमति से रजिस्ट्रार जनरल द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। निलंबन की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 तथा पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के नियम 4 के अंतर्गत की गई है।

निलंबन अवधि के दौरान सुश्री राणा का स्थानांतरण मुख्यालय मोगा कर दिया गया है। उन्हें बिना जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोगा की पूर्व अनुमति के मोगा छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें नियमानुसार आधा वेतन और अन्य अनुमेय भत्ते दिए जाएंगे, जो अवकाश वेतन के बराबर होंगे। इस निलंबन को लेकर न्यायिक गलियारों में हलचल है, और यह देखा जा रहा है कि यह कार्यवाही न्यायपालिका में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक कठोर लेकिन आवश्यक कदम है।

ये भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका संघर्ष के बीच दुनिया को इंटरनेट ब्लैक आउट का खतरा? भारत पर भी पड़ सकता है असर

Exit mobile version