रोहतक। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल देने का रास्ता साफ हो गया है. चुनाव आयोग ने सोमवार को राज्य सरकार को डेरा प्रमुख को पैरोल देने की अनुमति दे दी। राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल मांगी थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार को इसकी इजाजत दे दी है। बता दें कि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल की मांग की थी। राम रहीम की पैरोल अर्जी चुनाव आयोग को भेजी गई थी। आपको बता दें कि डेरा प्रमुख इससे पहले भी 10 बार पैरोल या छुट्टी पर जेल से बाहर आ चुके हैं।
बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह ने 20 दिनों के लिए पैरोल पर अस्थायी रिहाई की मांग की थी। यह मांग 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले की गई है।
सुनारिया जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे राम रहीम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पांच दिन पहले 20 दिन की पैरोल मांगी थी. चुनाव संहिता लागू होने के कारण पैरोल के संबंध में अंतिम निर्णय हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेना था। उसी महीने 8 सितंबर को 21 दिन की पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद वह जेल लौट आए।