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सावरकर मानहानि मामला: HC से राहुल गांधी को झटका, समन आदेश रद्द करने से इनकार

Savarkar defamation case Rahul Gandhi

Savarkar defamation case Rahul Gandhi

नेशनल डेस्क: सावरकर मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

न्यायालय के आदेश को दी थी चुनौती 
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे द्वारा जून 2023 में उनकी शिकायत को खारिज करने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राहुल गांधी के पास भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 397 के तहत सत्र न्यायाधीश के पास जाने का विकल्प है, जो कि जमानत और अन्य राहतों के मामलों से संबंधित है।

कोर्ट का राहत देने से इनकार 
इस टिप्पणी के बाद अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को रद्द कर दिया और उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। अब राहुल गांधी को इस मामले में राहत पाने के लिए सत्र न्यायालय का सहारा लेना होगा। यह मामला राजनीतिक तौर पर भी गर्म रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के आरोप कई बार चर्चा में रहे हैं।

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