नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को दो मामलों में अग्रिम ज़मानत दे दी है। एक मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) का है और दूसरा मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा अवैध विदेशी फंडिंग से जुड़ा है। इस मामले में प्रांजल पांडे नामक एक और व्यक्ति को भी अदालत ने अग्रिम ज़मानत दी है। दोनों को अब इन मामलों में गिरफ्तारी से बचाव मिला है।
इन मामलों की शुरुआत एक FIR (प्राथमिकी) से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यूज़क्लिक की मूल कंपनी PPK न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को साल 2018-19 में अमेरिका की एक कंपनी वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC से करीब 9.59 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश मिला था। आरोप है कि यह निवेश भारतीय कानूनों और नियमों का उल्लंघन करते हुए लिया गया था।
फरवरी 2021 में, ईडी ने प्रबीर पुरकायस्थ के घर और न्यूज़क्लिक के ऑफिस में छापेमारी की थी और दस्तावेज़ जब्त किए थे। उसी साल, उन्हें अस्थायी राहत दी गई थी ताकि जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार न किया जाए।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह फैसला सुनाया और कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ और प्रांजल पांडे को आगे भी गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाएगी। अदालत के आदेश की विस्तृत कॉपी जल्द ही सामने आएगी।
उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, दयान कृष्णन, सिद्धार्थ अग्रवाल और अन्य वकीलों की टीम ने पैरवी की।
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