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दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों के लिए बड़ी खबर, इस तारीख से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में अब पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए बड़ी सख्ती लागू होने जा रही है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में End of Life (EoL) यानी तय समय से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।

अब कब तक मिलेगा पेट्रोल-डीजल?

अब इन पुरानी गाड़ियों को 31 अक्टूबर 2025 तक ही ईंधन मिल सकेगा। इसके बाद इन गाड़ियों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। यह नियम सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि गाजियाबाद, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), गुरुग्राम और सोनीपत जैसे एनसीआर के बड़े शहरों में भी लागू होगा।

क्या है EoL (End of Life) गाड़ियां?

10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां, 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, ये दोनों EoL गाड़ियों की कैटेगरी में आती हैं। इनका चलना या इस्तेमाल करना प्रदूषण के लिहाज से खतरनाक माना जाता है।

दिल्ली सरकार की मांग क्यों मानी गई?

दिल्ली सरकार ने CAQM (Commission for Air Quality Management) से मांग की थी कि यह नियम पूरे NCR में एकसाथ लागू हो, ताकि पुरानी गाड़ियाँ दिल्ली के बाहर जाकर पेट्रोल-डीजल भरवाने की चालाकी न कर सकें। प्रदूषण नियंत्रण की असल मंशा पूरी हो। दिल्ली सरकार ने ये भी कहा कि दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर लगे ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे अभी पूरी तरह से सही से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्हें तकनीकी सुधार के लिए थोड़ा समय दिया जाए।

क्या फैसला हुआ?

CAQM ने दिल्ली सरकार की बात मान ली है और तीन महीने का समय दिया है। अब 1 नवंबर 2025 से पूरे NCR में EoL गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। इस बीच दिल्ली सरकार को ANPR सिस्टम में आ रही समस्याओं को ठीक करना होगा।

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