नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से लागू हुए निर्देश संख्या 89 पर रोक लगाई जाए। इस निर्देश के तहत दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन देने पर रोक लगा दी गई है।
मंत्री ने पत्र में क्या-क्या कहा?
मंत्री ने पत्र में लिखा कि जब तक स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) प्रणाली पूरी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में एकीकृत नहीं हो जाती, तब तक इस आदेश को लागू करने में समस्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि ANPR कैमरे पूरी तरह से सटीक नहीं हैं और इनमें कई तकनीकी खामियां हैं, जैसे सेंसर का ठीक से काम न करना और स्पीकर की खराबी। इस कारण से लोगों को परेशानी हो रही है और यह प्रणाली सही तरीके से काम नहीं कर रही है।
कानून पर रोक लगाई जाए: मंत्री
मंत्री ने यह भी कहा कि अभी तक एनसीआर के अन्य शहरों, जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद में इस तरह का कोई कानून लागू नहीं किया गया है, इसलिए दिल्ली में भी इसे लागू करने से पहले इस पर रोक लगाई जाए।
नियम 1 जुलाई से लागू
1 जुलाई 2025 से दिल्ली में यह नया नियम लागू हो गया है, जिसके अनुसार 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा और ऐसी गाड़ियों को जब्त भी किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर CAQM से आग्रह किया है कि जब तक तकनीकी सुधार और पूरे एनसीआर में एएनपीआर प्रणाली पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो जाती, तब तक इस आदेश को लागू करने में रुकावट डाली जाए।

