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Vice President Election : उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए?, यहां जानें सबकुछ

नेशनल डेस्क। चुनाव आयोग ने बताया कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह काम संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और चुनाव नियम, 1974 के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने जरूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं, चुनाव आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी और सहायक अधिकारी नियुक्त कर रहा है, जो चुनाव की प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित करेंगे।

कैसे होगा अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव

उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद और लोकसभा के 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। इस तरह के कुल 788 लोग वोट डाल सकते हैं। हालांकि, चुनाव आयोग जब उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का एलान करेगा, तब वह लोकसभा और राज्यसभा में सभी मौजूदा सदस्यों की गिनती करेगा।

 

पिछले चुनावों का अध्ययन

पुराने उपराष्ट्रपति चुनावों की जानकारी और दस्तावेजों को फिर से देखा जा रहा है, ताकि किसी तरह की गलती न हो और चुनाव सही तरीके से कराया जा सके।

उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए?

कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी बन सकता है, जब वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो।

कौन नहीं बन सकता उपराष्ट्रपति?

-भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय में नौकरी करता है और उसे इससे वेतन या लाभ मिलता है तो वह उपराष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता।

उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद चुनाव की तैयारी शुरू

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

किस नियम के तहत हो रहा है चुनाव?

यह चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, 1952 का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, और 1974 के चुनाव नियमों के अनुसार किया जाएगा।निर्वाचक मंडल की सूची तैयार हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा के चुने गए और नामित (मनोनीत) सांसदों की सूची बनाई जा रही है। ये सांसद मिलकर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे।

 

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