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Elvis Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

नई दिल्ली : गाजियाबाद कोर्ट से सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल, कोर्ट ने एक नए मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि यह घटना नोएडा के सेक्टर 49 थाने में सौरभ गुप्ता नाम के एक व्यक्ति के द्वारा दर्ज कराया गया है। आइए जानते है क्या है पूरा मामला ….

क्या है मामला?

दरअसल, यह मामला नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज FIR से जुड़ा हुआ है। FIR के अनुसार, सौरभ गुप्ता नामक वादी और गवाह ने आरोप लगाया कि एल्विश यादव ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। जब गाजियाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो सौरभ गुप्ता ने कोर्ट का रुख किया। इसके बाद गाजियाबाद की अपर सिविल जज कोर्ट ने मामले में एल्विश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

एल्विश यादव पर पहले भी कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब एल्विश यादव कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। वह पहले भी कई मामलों में विवादों में फंस चुके हैं। अक्टूबर 2024 में, जब दिल्ली पुलिस ने एक ऐप के जरिए निवेशकों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, तो एल्विश का नाम भी सामने आया था। इस गिरोह के आरोपी ने कई सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स और यूट्यूबर्स से इस ऐप में निवेश करने के लिए ऐड करवाए थे। इन इन्फ्लूएंसर्स में एल्विश यादव का नाम भी था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर्स को नोटिस जारी किए थे, जिनमें एल्विश यादव का नाम भी था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई

इससे पहले एल्विश यादव के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की थी। ED ने उनकी संपत्ति जब्त की थी। इसके अलावा, एल्विश पर सांपों की डिलीवरी कराने का भी आरोप था, जो मीडिया में बहुत चर्चा में आया था। इस मामले में एल्विश को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल भेजा गया था।

जेल में एल्विश का अनुभव

अधिकारियों का कहना था कि जब एल्विश यादव को जेल भेजा गया, तो उन्हें पहली रात नींद नहीं आई। वह पूरी रात करवटें बदलते रहे थे और काफी परेशान नजर आ रहे थे। इस प्रकार, एल्विश यादव पर कई कानूनी कार्रवाई हो चुकी हैं, और अब गाजियाबाद की कोर्ट ने उनके खिलाफ नया मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह उनके लिए एक और बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है।

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