Farmers Protest: चंडीगढ़। हरियाणा-पंजाब के बीच स्थित शंभू बॉर्डर और पंजाब के अन्य हाईवे खोलने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण शंभू बॉर्डर लंबे समय से बंद है और अब किसान यूनियनों ने पंजाब के अन्य हाईवे भी बंद कर दिए हैं, जो न केवल गैरकानूनी है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि सड़कों को बाधित करना भारतीय दंड संहिता (IPC) और NHAI एक्ट के तहत अपराध है, लेकिन पुलिस और NHAI इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के तहत आवागमन का अधिकार मौलिक अधिकार है, जिसे पंजाब की बड़ी आबादी से छीन लिया गया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों को सभी सड़कें खोलने का आदेश देने की मांग की गई है।
5 सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया था
2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक और याचिका की सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था। इस कमिटी को किसानों से एमएसपी और अन्य मुद्दों पर बातचीत करने का निर्देश दिया गया था और पैनल से किसानों से बैरिकेडिंग हटाने के लिए बातचीत करने को भी कहा गया था। साथ ही, कोर्ट ने किसानों से यह भी कहा था कि वे अपने आंदोलन का राजनीतिकरण न करें और अपनी बैठकों में अनुचित मांगें न रखें।