नेशनल डेस्क। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि मामला शनिवार को माना पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। यह शिकायत एक स्थानीय निवासी गोपाल सामंतो की तरफ से मिली थी।
कौन सी धाराओं में मामला दर्ज हुआ
महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 और 197 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 196: धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने से संबंधित। धारा 197: राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले पूर्वाग्रह से भरे बयान देने से संबंधित।
क्या कहा था महुआ मोइत्रा ने
महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, खासकर सीमा सुरक्षा के मामले में।
शिकायतकर्ता ने लगाया ये आरोप
गोपाल सामंतो ने शिकायत में कहा कि महुआ मोइत्रा की टिप्पणी आपत्तिजनक और असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी बताया कि रायपुर के माना कैंप इलाके में 1971 में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी आकर बसे थे। ऐसे बयान से वहां के लोगों में डर फैल सकता है और यह अन्य समुदायों के बीच तनाव बढ़ा सकता है।
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