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पहले किया बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हथौड़े से हत्या…अब कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, पढ़ें पूरा मामला

जालंधर : पंजाब के जालंधर में करीब चार साल पहले 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने और फिर हथौड़े से उसकी हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 30 वर्षीय नशेड़ी गुरप्रीत गोपी ने पहले बच्ची से दुष्कर्म किया, फिर बच्ची के शव को रेत से भरे बोरे में छिपा दिया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अर्चना कंबोज ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), 302 (हत्या), 364 (अपहरण) और 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।

पोस्टमार्टम के बाद दुष्कर्म का हुआ खुलासा

पुलिस ने आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और थाने ले गई। वहां आरोपी से आधी रात तक पूछताछ की जा रही थी। पुलिस ने खून से सना हथौड़ा जब्त कर लिया था। बच्ची का शव पड़ोसी गुरप्रीत के घर में मिला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है।

जानकारी के अनुसार फरवरी 2021 में गोराया के एक गांव से शाम 4:15 बजे बच्ची लापता हो गई थी, जिसके बाद पिता ने बच्ची की तलाश शुरू की। दोपहर 2:45 बजे वह घर के बाहर खेलती हुई दिखाई दी, लेकिन बाद में वह लापता हो गई, जिसके बाद पुलिस दल मामले की जांच करने पहुंचे। पुलिस ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो साफ हो गया कि बच्ची गांव से बाहर नहीं गई है। पुलिस ने लापता बच्ची को ढूंढने के लिए आस-पड़ोस के घरों की तलाशी शुरू की। आरोपी गुरप्रीत गोपी ने भी लोगों के घरों की तलाशी में पुलिस की मदद की। शाम करीब 7 बजे जब पुलिस गुरप्रीत के घर गई तो अंदर खून से सना हथौड़ा मिला। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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