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त्योहारों से पहले सरकार सख्त…दिवाली की रात लोग सिर्फ 2 घंटे ही फोड़ सकेंगे पटाखे, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

चंडीगढ़ : पंजाब में इस बार दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस पर लोग सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ सकेंगे। पंजाब सरकार ने पर्यावरण क्षरण और वायु प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया है। दूसरी बात यह कि पटाखों की एक सीरीज फोड़ने और स्टोर करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं, फ्लिपकार्ट और अमेजन समेत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। सभी डीसी को लोगों को पटाखों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, पटाखे सिर्फ प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही बेचे जाएंगे।

सरकार ने पटाखे फोड़ने का समय तय कर दिया है। दिवाली की रात लोग सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे। दिवाली (31 अक्टूबर 2024) को रात 8:00 बजे से 10:00 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति है। गुरुपर्व (15 नवंबर 2024) को सुबह 4:00 बजे से 5:00 बजे तक और रात 9:00 बजे से 10:00 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति है। इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या (25-26 दिसंबर 2024) और नए साल की पूर्व संध्या (31 दिसंबर 2024- 1 जनवरी 2025) को सुबह 11:55 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि सिर्फ लाइसेंस वाले ही पटाखे बेच सकेंगे। पटाखे सीमित जगहों पर ही बेचे जाएंगे। वहीं, निर्धारित डेसिबल स्तर से अधिक ध्वनि वाले पटाखों का भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के नियम पहले ही तय हो चुके हैं। लोगों से इस संबंध में सहयोग करने की अपील की गई है।

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