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Grace Marks खत्म…Supreme Court ने सुनाया फैसला, 1563 छात्रों काे फिर से देना हाेगा NEET का एग्जाम

June 13, 2024

Grace Marks खत्म…Supreme Court ने सुनाया फैसला, 1563 छात्रों काे फिर से देना हाेगा NEET का एग्जाम

नई दिल्लीः मेडिकल स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए पांच मई को आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) 2024 के मामले में केंद्र सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि जिन 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्‍स दिए गए थे, उनके स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी दिया गया है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को अनुमति दी, जिसने कहा कि केवल 1563 उम्मीदवारों के लिए इस तरह की पुन: परीक्षा की तारीख 13 जून को ही अधिसूचित की जाएगी और परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे। शीर्ष अदालत ने अलख पांडे द्वारा 1563 अभ्यर्थियों को अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक देने पर सवाल उठाने वाली याचिका का निपटारा कर दिया।

NEET रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का ही री-एग्जाम कराया जाएगा। इससे पहले एनटीए ने कहा था करीब 24 लाख छात्रों में से केवल 1563 छात्रों के परीक्षा परिणाम तक समस्या सीमित है। बाकी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी नहीं है।

जिन स्टूडेंट्स को एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन्हें दो ऑप्शन दिए गए हैं। ये छात्र या तो 23 जून को री-एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स वाले पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जिन छात्राें को कॉन्फिडेंस है कि वे दोबारा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो वे री-एग्जाम में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं।

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