Kisan Andolan 2.0 : शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए Supreme Court का आया ये नया आदेश

इस मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है।

पंजाब/हरियाणा (संदीप शर्मा) : पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। इस मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कमेटी तो बना रहे हैं, लेकिन कोई मुद्दा तय नहीं कर रहे। यह अधिकार समिति को दिया जा रहा है। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दी कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए संतुलित रुख अपनाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने समिति को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर वह अपनी पहली बैठक बुलाए। किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और समिति को उन पर चरणबद्ध तरीके से विचार करना चाहिए। किसानों को उनका शांतिपूर्ण आंदोलन वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने की आजादी होनी चाहिए।

बता दें कि पिछली दो सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक यानी एक लेन खोलने को कहा था। इस मामले में पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठकें भी हुईं, लेकिन बेनतीजा रहीं। हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसान दिल्ली जाएं, लेकिन ट्रैक्टर लेकर न जाएं। किसान ट्रैक्टर ले जाने पर अड़े रहे।

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