
Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Controversy : उत्तर प्रदेश। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दिया है। अब इस मामले में जनवरी 2025 में सुनवाई होगी। यह याचिका मस्जिद पक्ष द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें मथुरा शाही मस्जिद के अधिकार को लेकर दाखिल याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना गया था।
इलाहाबाद HC का फैसला और SC में चुनौती
दरअसल, बीते 1 अगस्त 2024 को, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मथुरा शाही मस्जिद से संबंधित 15 याचिकाओं को सुनवाई योग्य (मेंटेनेबल) माना था। इस फैसले के खिलाफ हिन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हिन्दू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच में भेजने की मांग की। उनका कहना था कि सिविल मामले में सिंगल बेंच का आदेश डबल बेंच में चुनौती दी जानी चाहिए और फिर उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए।
सुनवाई का महत्व
इस मामले की सुनवाई का महत्व इसलिए है क्योंकि मथुरा शाही मस्जिद के अधिकार को लेकर यह विवाद पहले से ही काफी संवेदनशील और विवादास्पद रहा है। कोर्ट के फैसले का असर दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह विवाद धार्मिक संवेदनाओं और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में जनवरी 2025 में सुनवाई करने का फैसला किया है, जो इस विवाद के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।