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मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कलकत्ता HC का बड़ा आदेश, केंद्रीय बलों की हो तैनाती

Murhdabad violence Calcutta HC central forces deployed

Murhdabad violence Calcutta HC central forces deployed

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत केंद्रीय सुरक्षा बल अब पुलिस के साथ मिलकर शांति बनाए रखने में मदद करेंगे।

अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए 
यह आदेश भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष खंडपीठ ने कहा कि जब हिंसा और अपराध के आरोप सामने आते हैं, तो अदालत को चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली अपराधियों को पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी 
शुभेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में राज्य के चार जिलों के कुछ हिस्सों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी। हालांकि, राज्य सरकार ने शुरुआत में इसका विरोध किया और कहा कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार पहले ही मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, और सीमा सुरक्षा बल (BSF) से भी मदद मांगी जा रही है।

तीन की मौत, 110 लोग गिरफ्तार 
पुलिस द्वारा शनिवार (12 अप्रैल, 2025) को दी गई जानकारी के अनुसार, मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी ने अब राज्य में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की है ताकि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। हिंसा और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए अब केंद्रीय बलों की तैनाती से उम्मीद जताई जा रही है कि शांति की स्थिति बहाल हो सकेगी।

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