नई दिल्ली: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस सबंधी बकायदा लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव दौरान कर्नाटक में एक सभा को सम्बोधित करते हुए मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर गुजरात की एक अदालत में पटीशन दायर की गई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गाँधी को दो साल की सजा सुनाई है और अब इसका असर उनकी संसद सदस्यता पर पड़ा है। लोकसभा सचिवालय में इसी सजा को आधार बना कर राहुल की एमपी मेम्बरशिप को रद्द कर देने का एक पत्र जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि अगर किसी जनप्रतिनिधि को दो साल या इससे अधिक की सजा होगी तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।