नई दिल्ली: पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक गंभीर मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने सुनाया, जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है। इससे पहले कोर्ट ने 1 अगस्त को प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया था। कोर्ट का फैसला सुनते ही रेवन्ना भावुक हो गया और अदालत में रोने लगा था।
कोर्ट ने रेवन्ना को भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहतदोषी माना है। इसके अलावा, कोर्ट ने रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।
यह केस मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका की शिकायत पर दर्ज हुआ था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि रेवन्ना ने उसके साथ दो बार बलात्कार किया और उस घटना का वीडियो भी बना लिया। पीड़िता ने अदालत में वह साड़ी भी पेश की, जो उसने घटना के वक्त पहनी थी। जांच में साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए, जो एक निर्णायक सबूत साबित हुआ।
इस केस की जांच सीआईडी (CID) के विशेष जांच दल (SIT) ने की थी। 123 सबूत जुटाए गए। 2,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई। 23 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई, वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल का निरीक्षण भी रिपोर्ट में शामिल था
इस केस की सुनवाई 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी और सिर्फ 7 महीनों में ट्रायल पूरा कर लिया गया। फैसला विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने सुनाया। यह मामला इस बात का उदाहरण है कि अगर पीड़िता हिम्मत दिखाए और सबूत पेश करे, तो न्याय जरूर होता है, चाहे दोषी कोई भी हो।
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