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राष्ट्रपति ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को दी मंजूरी

महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण

नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल यानि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आज मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि ये विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित हुआ था। किसी भी विधेयक के संसद से दोनों सदनों से पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है ताकि वो कानून बन सके। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी मिलने से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

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