Last Updated: September 25, 2026

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CDSCO: 35 दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर लगी रोक, सरकार का बड़ा फैसला

April 16, 2025

CDSCO: 35 दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर लगी रोक, सरकार का बड़ा फैसला

नेशनल डेस्क: सरकार ने 35 निश्चित खुराक संयोजन (Fixed Dose Combination – FDC) दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है। ये दवाएं बिना जरूरी अनुमति के बाजार में बेची जा रही थीं और इनसे लोगों की सेहत पर गलत असर पड़ने की शिकायतें मिली थीं।

इस मामले में भारत की शीर्ष औषधि नियामक संस्था CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization) ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रकों को पत्र लिखकर इन 35 दवाओं पर तुरंत रोक लगाने को कहा है। इन प्रतिबंधित दवाओं में कई दर्द निवारक, पोषण संबंधी और डायबिटीज (मधुमेह) से जुड़ी दवाएं शामिल हैं।

क्या होती हैं FDC दवाएं?
FDC यानी Fixed Dose Combination वे दवाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक दवाओं के सक्रिय तत्व एक तय अनुपात में मिलाए जाते हैं। इनका मकसद एक साथ कई बीमारियों का इलाज करना होता है, लेकिन अगर इन्हें बिना परीक्षण और मंजूरी के इस्तेमाल किया जाए, तो ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

क्यों लिया गया ये फैसला?
CDSCO ने कहा कि कुछ राज्यों ने बिना वैज्ञानिक परीक्षण या सुरक्षा जांच के इन दवाओं को लाइसेंस दे दिया था। इससे रोगियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, क्योंकि: इन दवाओं की प्रभावकारिता (efficacy) और सुरक्षा (safety) का ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ। इससे मरीजों को दवा के दुष्प्रभाव, दवाओं के आपसी टकराव और अन्य स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। इसी कारण, सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इन दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।

डीसीजीआई का बयान
भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) डॉ. राजीव रघुवंशी ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि इस तरह की गैर-अनुमोदित दवाएं देशभर में नियमों की अनदेखी करते हुए बेची जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नए NDCT नियम 2019 सभी राज्यों में एक जैसी सख्ती से लागू नहीं हो पा रहे हैं, जिससे यह स्थिति बनी है।

राज्यों को निर्देश
CDSCO ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वेअपने यहां FDC दवाओं की अनुमोदन प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा करें। सभी दवा कंपनियों को यह सुनिश्चित करने को कहें कि वे बिना अनुमति वाली दवाएं ना बनाएं, बेचें या वितरित करें। औषधि अधिनियम और नियमों का सख्ती से पालन हो। इस पत्र के साथ 35 गैर-अनुमोदित एफडीसी दवाओं की सूची भी भेजी गई है।

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