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पंजाब ‘डिवैल्पमैंट व प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्ट’ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना

चंडीगढ़: पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बड़ी पहल करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को ‘पंजाब राज्य (डिवैल्पमैंट व प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स) अधिनियम, 2024’ को लागू करने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, पंजाब इस अधिनियम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। खेल विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले अच्छे तौर-तरीकों को अपनाना और खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह एक्ट खेल एसोसिएशनों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे उन खिलाड़ियों के निष्पक्ष चयन को भी सुनिश्चित किया जाएगा, जो जिलास्तर पर अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एक्ट से खेल एसोसिएशनों द्वारा सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत प्रत्येक जिले में एक विशेष खेल के लिए जिला एसोसिएशन का पंजीकरण किया जाएगा। मान ने कहा कि इस एक्ट के अनुसार खातों की देखरेख अनिवार्य रूप से चार्टर्ड अकाऊंटैंट द्वारा की जाएगी और सभी खर्चो और आय के स्रोतों का वार्षिक विवरण 31 मई से पहले प्रकाशित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दस्तावेज और खाते इलैक्ट्रॉनिक प्रारूप में खेल निदेशक, पंजाब सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें महासचिव, 2 वरिष्ठ कोच और 2 प्रतिष्ठित खिलाड़ी शामिल होंगे। यह कमेटी जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए टीमों व खिलाड़ियों का चयन करेगी। मान ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर या प्रबंधकीय सचिव की अध्यक्षता में गठित विवाद निवारण कमेटी खिलाड़ियों की अपील का निपटारा 7 दिनों के भीतर करेगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जिलास्तर पर 5 सदस्यीय यौन उत्पीड़न कमेटी को अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें खेल एसोसिएशनों की कार्यकारी कमेटियों के 3 महिला और 2 पुरुष सदस्य शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि खेल विभाग के प्रबंधकीय सचिव द्वारा राज्य स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी को अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें राज्य खेल संघों की कार्यकारी कमेटियों के सदस्य शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट के अनुसार सभी एसोसिएशन खेल गतिविधियों जैसे कैंप, लीग और प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे हर साल 31 मार्च तक अपनी वैबसाइट पर अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर कैलेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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