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अवैध माईनिंग पर सख्त पंजाब सरकार, टिप्पर पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना, नहीं भरा फाइन तो होगी नीलामी

December 19, 2022

अवैध माईनिंग पर सख्त पंजाब सरकार, टिप्पर पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना, नहीं भरा फाइन तो होगी नीलामी

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने खनन माफिया के खात्मे और उनपर लगाम लगाने के लिए रेत एवं बजरी के बिक्री केंद्र बनाने का फैसला किया। जिसका उद्घाटन आज मंत्री हरजोत बैंस ने मोहाली में किया। इस दौरान हरजोत बैंस ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले समय में रेत और रेत माफिया एक बड़ा मसला रहा है। पिछली सरकार 2018 में एक पॉलिसी लेकर आई। 3 सालों के लिए पॉलिसी लाई गई। जिसके तहत पंजाब को 7 ब्लॉक्स में बांटा गया। पॉलिसी के मुताबिक 350 लाख मीट्रिक टन डिमांड पंजाब में दिखाई गई। जबकि पंजाब की डिमांड 4 गुना ज्यादा है। सरकार के खाते में 25 30 हजार मीट्रिक टन रेता बजरी बिकती थी। जबकि 7 महीनों में 1 लाख टन हम बेच रहे है लेकिन अभी भी डिमांड पूरी नही हो रही।

अवैध मााइनिंग पर लगेगा 2 लाख का जुर्माना

हरजोत बैंस ने इस दौरान यह भी कहा कि आज पंजाब में 90 फीसदी इल्लीगल माईनिंग बंद हो चुकी हैं। यह बात मैं दावे के साथ कर सकता हूं । अगर कोई रात को इल्लीगल माईनिंग कर रोड पर आ गया तो उस टीपर पर 2 लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा। अगर 14 दिनों में जुर्माना ना भरा तो टिप्पर की ऑक्शन कर दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट की लूट को रोकने के लिए रेट फिक्स करने जा रहे हैं। इसे लेकर आज 12 बजे ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ मीटिंग करने जा रहे है ।

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