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Raja Warring ने Nirmala Sitharaman से की मुलाकात, धारा 43-बी को स्थगित करने की मांग की

सुझाव दिया कि नए कानून को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए

नई दिल्ली/लुधियाना : पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वित्त अधिनियम 2023 की धारा 43 बी के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आग्रह किया है, जो एमएसएमई के रूप में पंजीकृत सूक्ष्म और लघु विक्रेताओं को भुगतान से संबंधित है। वड़िंग ने दिल्ली में निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।

इस संशोधन के अनुसार, यदि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर छोटे और सूक्ष्म विक्रेताओं को भुगतान नहीं किया जाता है, तो व्यय को आयकर कानूनों के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसने एमएसएमई क्षेत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है और उनकी वित्तीय क्षमताओं पर दबाव डाला है।

उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा गतिशीलता को देखते हुए, जो कि अत्यंत विखंडित और काफी हद तक अनौपचारिक है, इंट्रा-सेक्टर ऋण सहायता पर बहुत अधिक निर्भरता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग चैनलों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं से व्यापक रूप से लाभ नहीं मिलता है और उद्योग के भीतर सामान्य ऋण अवधि 90 से 120 दिनों तक होती है, जो अक्सर 180 दिनों तक बढ़ जाती है। वड़िंग ने कहा कि यह स्थिति विशेष रूप से लुधियाना में प्रचलित है, जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ व्यवसाय अपने संचालन को बनाए रखने और नकदी प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए लचीले ऋण शर्तों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।

पीसीसी अध्यक्ष ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वे खरीदारों से भुगतान प्राप्त करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2025 तक अधिकतम 90 दिन और 31 मार्च, 2026 तक 60 दिन तक बढ़ाने पर विचार करें और अंत में इसे 31 मार्च, 2027 तक 45 दिन तक घटा दें। उन्होंने कहा कि इस चरणबद्ध दृष्टिकोण से लुधियाना के साथ-साथ पूरे भारत में उद्यमियों को वित्तीय अधिनियम 2023 की संशोधित धारा 43बी के अनुसार नई भुगतान शर्तों को समायोजित करने और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

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