नेशनल डेस्क : राजीव कुमार, जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। उनके कार्यकाल के बाद, यह सवाल उठ रहा है कि देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा। इस सवाल का जवाब आज मिलेगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में तीन सदस्यीय चयन समिति की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इस बैठक में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…
कौन-कौन हैं चयन समिति के सदस्य?
इस बैठक में तीन सदस्यीय समिति के सदस्य होंगे
आपको बता दें कि बैठक के बाद, चयन समिति नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर सिफारिश करेगी, जिसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति इस नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
कौन ज्ञानेश कुमार जो हो सकते है अगले CEC
वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कार्यकाल के बाद, सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। इस स्थिति को देखते हुए, कई जानकारों का मानना है कि ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) चुना जा सकता है। ज्ञानेश कुमार एक सीनियर अधिकारी होने के कारण इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उनका कार्यकाल लंबा होने और चुनाव आयोग में उनके अनुभव के कारण यह संभावना जताई जा रही है कि उन्हें ही यह महत्वपूर्ण पद सौंपा जाएगा।
हालांकि, इस पद के लिए अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और उनके नामों पर भी विचार किया जा सकता है। इस प्रकार, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर कई संभावनाएं खुली हुई हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है?
दरअसल, केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए “नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम, 2023” लागू किया है। इस नए अधिनियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है।
चयन समिति की संरचना:
यह समिति चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति की सिफारिश करती है। सिफारिश से पहले, एक सर्च कमेटी पांच नामों को शॉर्टलिस्ट करती है, और फिर चयन समिति इनमें से एक नाम तय करती है।
क्या चयन समिति को अधिकार है?
चयन समिति को अधिकार है कि वह शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में से या अन्य किसी नाम की सिफारिश भी कर सकती है। इसके बाद, चयनित नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति इस नाम पर अंतिम मुहर लगाते हैं, और फिर नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए जरूरी शर्तें और वेतन
मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए उम्मीदवार को भारत सरकार के सचिव-स्तर का अधिकारी होना चाहिए।
वेतन और कार्यकाल
मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) देश के चुनाव आयोग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उनके पास कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें प्रमुख हैं
मुख्य चुनाव आयुक्त का पद एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पद होता है, जिसका निर्णय पूरे देश के चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करता है।