Last Updated: October 8, 2026

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सुप्रीम कोर्ट से रणवीर अलाहबादिया को मिली राहत, पासपोर्ट वापस करने की अनुमति दी

April 28, 2025

सुप्रीम कोर्ट से रणवीर अलाहबादिया को मिली राहत, पासपोर्ट वापस करने की अनुमति दी

नेशनल डेस्क: पॉडकास्टर रणवीर अलाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें विदेश यात्रा करने के लिए उनका पासपोर्ट वापस करने की अनुमति दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि असम और महाराष्ट्र सरकारों द्वारा यह कहा जाने के बाद कि रणवीर के खिलाफ जांच पूरी हो गई है, कोर्ट ने शर्तों में ढील दी है। अब रणवीर को अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए महाराष्ट्र साइबर पुलिस ब्यूरो से संपर्क करना होगा।

सभी FIR पर एक साथ सुनवाई का होगा विचार
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रणवीर के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर को एक साथ जोड़कर अगली सुनवाई में एक जगह पर लाने के लिए विचार किया जाएगा। यह प्रार्थना रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने की थी।

पहले भी मिली थी राहत
18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहबादिया को राहत दी थी, जब उनके खिलाफ एक यूट्यूब शो में की गई टिप्पणियों को लेकर कई एफआईआर दर्ज हुई थीं। कोर्ट ने तब उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी थी और आदेश दिया था कि वह अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करें। रणवीर अलाहबादिया को बीयरबाइसेप्स के नाम से जाना जाता है। उन पर कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में माता-पिता और सेक्स पर की गई टिप्पणियों के कारण मामला दर्ज किया गया था।

पॉडकास्ट पर भी लगी थी पाबंदी
सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में रणवीर अलाहबादिया को अपने पॉडकास्ट “द रणवीर शो” को प्रसारित करने से रोक दिया था, ताकि उनके द्वारा की गई टिप्पणियों से जुड़े मामलों पर इसका कोई असर न पड़े। हालांकि, 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने पॉडकास्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि उन्हें “नैतिकता और शालीनता” बनाए रखनी होगी और पॉडकास्ट को सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाना होगा।

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