नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इसके साथ ही सभी दल अपने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए है। बता दें कि दिल्ली में एक चरण में 5 फरवरी को चुनाव होने है, वहीं चुनाव के परिणाम 8 फरवरी को आएंगे। इसी बीच आज मंगलवार को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की करीबी सहयोगी और दिल्ली की सीएम आतिशी को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज कर दिया है। बता दें कि भाजपा के द्वारा सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।
बीजेपी के खिलाफ मानहानि का आरोप
आतिशी पर आरोप था कि उन्होंने अप्रैल 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। आतिशी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बीजेपी ने उनके एक करीबी सहयोगी के माध्यम से उनसे संपर्क किया था और उन्हें पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर वे पार्टी में शामिल नहीं होतीं, तो उन्हें एक महीने के अंदर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।
कोर्ट ने खारिज किया मानहानि का मामला
इस आरोप के बाद बीजेपी ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था, लेकिन राउस एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। कोर्ट का यह फैसला आतिशी और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर आया है।