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Kolkata Rape Murder Case : दोषी करार दिए जाने के बाद संजय रॉय की मां का छलका दर्द, बेटे को लेकर कही ये बात 

Sanjay Roy mother and sister first reaction ; पश्चिम बंगाल :  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में आरोपी सिविक वालंटियर संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। यह मामला पिछले साल अगस्त में सामने आया था जब डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया था। वहीं विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बन दास ने शनिवार को इस मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया। सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। सुनवाई के दौरान संजय रॉय ने अदालत में कहा कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है, लेकिन न्यायाधीश ने कहा कि सजा सुनाए जाने से पहले उन्हें सोमवार को बोलने का मौका मिलेगा।

संजय रॉय की मां और बहन का बयान

इस फैसले के बाद संजय रॉय की मां मालती रॉय और बहन सबिता रॉय ने मीडिया से बातचीत की।

मालती रॉय ने कहा, “मेरी तीन बेटियां हैं, और मैं पीड़िता के माता-पिता के दर्द को समझती हूं। अगर अदालत कहती है कि उसे फांसी की सजा दी जाए, तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगी।”मुकदमे के दौरान जब रॉय हिरासत में थे, तब उनकी मां और बहन उनसे मिलने नहीं आई थीं।

सबिता रॉय ने कहा, “मेरे भाई ने जो किया वह अत्यंत भयानक है। मुझे दुख होता है, लेकिन अगर उसने अपराध किया है तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीड़िता भी एक महिला थी और डॉक्टर थी।”

जांच और आरोपी की गिरफ्तारी

आपको बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस ने जांच के बाद रॉय को मुख्य आरोपी बताया। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चार्जशीट दायर की थी, जिसमें रॉय को दोषी ठहराया गया था।

आरोपी पर लगे आरोप
दरअसल, संजय रॉय पर भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने उसे दोषी करार दिया। रॉय ने अदालत में जोर से कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और वह निर्दोष है। उसने कहा कि उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। हालांकि, अदालत ने उसकी दलील को खारिज करते हुए उसे दोषी ठहराया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सोमवार  को सजा दिए जाने से पहले तुम्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा।

162 दिन बाद दोषी करार

इस मामले की सुनवाई की प्रक्रिया 11 नवंबर 2022 से शुरू हुई थी। यह फैसला 59 दिन बाद आया और आरोपी को 162 दिन बाद दोषी करार किया गया। कोलकाता में हुए इस जघन्य अपराध में आरोपी को दोषी ठहराया गया है। अब अदालत द्वारा सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। इस फैसले से पीड़िता के परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है।

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