नेशनल डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पुलिस की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने दिया।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक युवती ने यश दयाल पर शादी का वादा कर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। युवती ने 6 जुलाई को इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद यश दयाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की मांग की और अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की।
हाईकोर्ट ने यश दयाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को भी रुकवा दिया है। कोर्ट ने विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है।
यश दयाल ने अपनी याचिका में राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट से और आदेश आने की उम्मीद है। यह राहत यश दयाल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी और उत्पीड़न की आशंका थी।
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