Last Updated: October 3, 2026

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SC ने जनहित याचिका की सुनवाई से किया इनकार, कहा- महाकुंभ में भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण

February 3, 2025

SC ने जनहित याचिका की सुनवाई से किया इनकार, कहा- महाकुंभ में भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण

नेशनल डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ को “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” बताया और इस पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वकील से कहा कि वह अपनी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करें।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और याचिकाकर्ता से कहा कि वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर मामले को उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले वकील को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया, ताकि वहां इस मुद्दे पर उचित सुनवाई हो सके और सुरक्षा उपायों के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की जा सके।

भगदड़ की घटना

प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मचने से कई श्रद्धालु घायल हुए थे, जिससे यह घटना और भी दुखद हो गई थी। इसके बाद इस पर सरकार और प्रशासन से सवाल उठने लगे थे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट से संपर्क करने की सलाह दी। अब यह देखना होगा कि हाई कोर्ट इस मुद्दे पर किस तरह की कार्रवाई करता है।

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