नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति के लिए सरकार की शक्ति को सीमित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर किया जाएगा। पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी।