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नाबालिग से बलात्कार और हत्या के 2 दोषियों को फांसी की सजा

लुधियाना : एडीशनल सैशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने दोराहा निवासी विनोद शाह और रोहित कुमार शर्मा को एक 7 साल की नाबालिग बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या करने के दोष में फांसी की सजा सुनाई है। दोषियों को 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जिला अटार्नी पुनीत जग्गी और सरकारी वकील बीडी गुप्ता ने अदालत के इस फैसले की सराहना की। अभियोजन ने अदालत को बताया कि यह मामला मृतक बच्ची की माता की शिकायत पर 10 मार्च, 2019 को पुलिस थाना दोराहा में दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्त्ता ने अदालत को बताया कि उसके पति का भांजा विनोद शाह उसके घर पर ठहरा हुआ था। वारदात वाले दिन उसके पति ने अपने भांजे के साथ बैठकर शराब पी और कुछ समय के बाद उसका पति वहां से चला गया। दोषी विनोद शाह उसकी 7 साल की नाबालिग बेटी को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई तो शिकायतकर्ता ने उसकी तलाश शुरू की। बाद में उसे अपनी बेटी की लाश बरामद हुई। शक के आधार पर जब पुलिस ने दोषी विनोद शाह को बुलाया तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

दोषी विनोद शाह ने बताया कि वह नाबालिग को अपने साथ एक गोदाम में ले गया, जहां उसने दूसरे दोषी के साथ मिलकर नाबालिग से बलात्कार किया और बाद में उसे ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी। सरकारी वकील ने इसे जघन्य अपराधों की श्रेणी मानते हुए अदालत से दोषियों को फांसी देने का निवेदन किया। सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले में 14 गवाहों की गवाही यह साबित करती है कि दोनों दोषियों ने एक जघन्य अपराध किया है। अदालत में दोनों दोषियों ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के उपरांत अदालत ने दोनों दोषियों को उक्त सजा सुनाई।

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