Last Updated: September 22, 2026

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गुरुग्राम में हिंसा अभी भी जारी , भीड़ ने दुकानों में लगाई आग

August 2, 2023

गुरुग्राम में हिंसा अभी भी जारी , भीड़ ने दुकानों में लगाई आग

गुरुग्राम: मंगलवार को सेक्टर-66 इलाके में लोगों के एक समूह ने चार ढाबों और कबाड़ की दुकानों में आग लगा दी। हिंसा फरीदाबाद और पलवल तक भी फैल गई। पलवल जिले के रसूलपुर में 25-30 से अधिक झुग्गियों और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई।खबरों के मुताबिक, भीड़ ने पलवल में दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने भीड़ को एक्सप्रेसवे से तितर-बितर कर दिया।

इसके बाद भीड़ पलवल के मीनार गेट पहुंची और वहां एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी।हालांकि, फरीदाबाद और पलवल में स्थिति शांत है, लेकिन अधिकारियों ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए मोबाइल नेटवर्क को निलंबित कर दिया है।पुलिस ने कहा कि नूंह हिंसा और गुरुग्राम मस्जिद पर हमले के बाद सभी धार्मकि स्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नूंह और फरीदाबाद में बुधवार तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं।

एहतियात के तौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल जिलों में शैक्षणिक संस्थानों को मंगलवार को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस बीच, मंगलवार को गुरुग्राम में सामने आई एक ताजा घटना के कारण, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गुरुग्राम जिले में संचालित सभी ईंधन स्टेशनों को किसी भी व्यक्ति को खुला पेट्रोल/डीजल बेचने पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत यादव ने एक आदेश में कहा कि नूंह जिले और गुरुग्राम जिले के सीमावर्ती इलाकों में सांप्रदायिक तनाव की खबरें आई हैं, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के लिए संभावित खतरा पैदा हो गया है।

गुरुग्राम जिले में ईंधन स्टेशनों से असामाजिक तत्वों द्वारा खुला पेट्रोल/डीजल खरीदने के मामले सामने भी आए हैं, जिससे गंभीर सुरक्षा चिंता पैदा हो गई है।प्रशासन के आदेश में कहा गया है, ‘सार्वजनिक सुरक्षा और संरक्षा के हित में गुरुग्राम जिले में संचालित सभी ईंधन स्टेशनों पर तत्काल प्रभाव से किसी भी व्यक्ति को (आपातकालीन उद्देश्यों को छोड़कर) खुला पेट्रोल/डीजल बेचने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आदेश गुरुग्राम जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रभावी होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, जो अगली सूचना तक लागू रहेगा।’

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