Ram Rahim को पैरोल देने के मामले में याचिका पर सुनवाई स्थगित

चंडीगढ़ : डेरा प्रमुख राम रहीम के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा राम रहीम को हरियाणा सरकार से मिली पैरोल को चुनौती दी गई है हालांकि, हरियाणा सरकार निर्धारित नियमों के तहत पैरोल देने का हवाला दे चुकी है। हाईकोर्ट ने.

चंडीगढ़ : डेरा प्रमुख राम रहीम के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा राम रहीम को हरियाणा सरकार से मिली पैरोल को चुनौती दी गई है हालांकि, हरियाणा सरकार निर्धारित नियमों के तहत पैरोल देने का हवाला दे चुकी है।

हाईकोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। एसजीपीसी द्वारा दायर याचिका में डेरा प्रमुख राम रहीम समेत हरियाणा सरकार व अन्यों को प्रतिवादी पक्ष बनाया गया है। एसजीपीसी ने 20 जनवरी को रोहतक आयुक्त द्वारा राम रहीम को 40 दिन की पैरोल देने के आदेश को हरियाणा सदाचार कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 की धारा-11 के प्रावधान के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई थी।

- विज्ञापन -

Latest News