Site icon Dainik Savera Times | Hindi News Portal

Chandigarh प्रशासन की याचिका पर Supreme Court 17 मार्च को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह 17 मार्च को चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी और यूटी पुलिस कर्मियों द्वारा एक दंत चिकित्सक के कथित अपहरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था।मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने यूटी प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अदालत ने पूरे मामले की फाइलों को नहीं पढ़ा है और शुक्रवार को इस मामले को उठाएगी। मेहता ने कहा कि इस मामले की तत्काल सुनवाई की जरूरत है क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्देश पर पंजाब पुलिस द्वारा एसआईटी का गठन किया गया है और इस मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “नहीं, चिंता न करें। उन्हें बताएं कि मामला हमारे संज्ञान में है और हम शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करेंगे।” मेहता ने कहा कि यह मामला डाक्टर मोहित धवन नामक व्यक्ति से जुड़ा है जिनके खिलाफ नैरोबी की एक नागरिक ने आरोप लगाया था कि वह 2017-18 में धवन के क्लीनिक में कृत्रिम दांत लगवाने के लिए भारत आई थी और तब उसके साथ धोखाधड़ी हुई. इस मामले में जब धवन एक मजिस्ट्रेटी अदालत के समक्ष पेशी के लिए गये तो चंडीगढ़ पुलिस के दल ने कथित रूप से उन्हें अगवा कर लिया. पुलिस ने दावा किया कि उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था।

Exit mobile version