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Breaking: तरनतारन में लगी धारा 144, 26 मार्च तक लागू रहेंगे आदेश

तरनतारन में अमन और कानून की स्थिति को बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने तरनतारन में धारा 144 के निर्देश दिए हैं। तरनतारन में पांच या पांच से अधिक लोगो के इकठे होने , मीटिंग करने या नारे लगाने आदि जिस के साथ शांति भंग होने का अंदेशा है इस लिए अमन और कानून को बनाये रखने के लिए ये कदम उठाये गए हैं। बता दें तरनतारन मजिस्ट्रेट ऋषिपाल ने ये निर्देश जारी किये हैं। यह निर्देश 21 मार्च से 26 मार्च तक लागू होगा।

 

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