इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इमरान खान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। एक विशेष अदालत ने उन्हें और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 मामले में 17-17 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब जेल के अंदर इमरान खान के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर पाकिस्तान सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
9 मई 2023 से शुरू हुई गिरफ्तारी की कहानी
इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अगस्त 2023 में उन्हें तोशाखाना केस में दोबारा हिरासत में लिया गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ कई कानूनी मामले चल रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने भी जताई चिंता
इमरान खान को जेल में एकांत कारावास (सॉलिटरी कन्फाइनमेंट) में रखे जाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई गई है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि इमरान खान को एकांत कारावास से बाहर निकाला जाए।
क्या है तोशाखाना-2 मामला
जियो न्यूज के मुताबिक, यह मामला एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट से जुड़ा है। यह ज्वेलरी सेट मई 2021 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक आधिकारिक दौरे के दौरान तोहफे में दिया था। आरोप है कि इस कीमती ज्वेलरी को नियमों के खिलाफ बहुत कम कीमत पर खरीद लिया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
अदियाला जेल में सुनाया गया फैसला
इस मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अदियाला जेल में की गई, जहां इमरान खान फिलहाल बंद हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अरजुमंद ने करीब 80 सुनवाइयों के बाद शनिवार को यह फैसला सुनाया।
पाकिस्तान के डॉन अखबार ने रिपोर्ट किया है – “फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की एक स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को PTI के फाउंडर इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 केस में 17 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। यह मामला मई 2021 में एक ऑफिशियल दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस… pic.twitter.com/5tZqoWgs87
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 20, 2025
किन धाराओं में मिली सजा?
अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा), धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10 साल की कड़ी कैद, इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 7 साल की सजा। इस तरह कुल मिलाकर उन्हें 17 साल की जेल की सजा दी गई। बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत 17 साल की कड़ी कैद सुनाई गई है।
1.64 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
डॉन अखबार के मुताबिक, अदालत ने दोनों पर 1 करोड़ 64 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर यह जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो उन्हें अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
उम्र और महिला होने के आधार पर दी गई नरमी
अदालत के आदेश में कहा गया है कि सजा सुनाते समय इमरान खान की उम्र व बुशरा बीबी के महिला होने इन दोनों बातों को ध्यान में रखा गया। इसी वजह से अदालत ने कहा कि कम से कम सजा देने में नरमी बरती गई है।
हिरासत की अवधि का भी मिलेगा लाभ
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि CrPC की धारा 382-B के तहत जेल में पहले से बिताई गई अवधि को सजा में शामिल किया जाएगा। इसका लाभ दोनों दोषियों को दिया गया है।
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