नेशनल डेस्क: आज से नया महीना यानी नवंबर 2025 शुरू हो गया है और इसके साथ ही देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव भी लागू हो गए हैं। ये बदलाव बैंकिंग, FASTag, आधार कार्ड, GST और पेंशन से जुड़े हैं। इनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदला है…
1. बैंक नामांकन प्रक्रिया में बदलाव
1 नवंबर 2025 से बैंक अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी सेवाओं के लिए नई नामांकन (Nomination) प्रक्रिया लागू हो गई है। अब बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर ग्राहक के अकाउंट में नॉमिनी जोड़ा गया हो। अगर किसी ने नॉमिनी नहीं जोड़ा है, तो बैंक समय-समय पर ग्राहक को रिमाइंडर भेजेगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 की धारा 10 से 13 के तहत ये नियम आज से लागू किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाना है।
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2. FASTag के नए नियम लागू
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने FASTag से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। अगर आपकी गाड़ी ने अभी तक Know Your Vehicle (KYV) वेरिफिकेशन नहीं कराया है, तो आपका FASTag डीएक्टिवेट हो सकता है। हालांकि NHAI ने बैंकों को कहा है कि ग्राहकों को पहले ग्रेस पीरियड और रिमाइंडर दिए जाएं ताकि तुरंत सर्विस बंद न हो। साथ ही बिना वैलिड FASTag वाली गाड़ियों के लिए नया टोल शुल्क स्ट्रक्चर 15 नवंबर 2025 से लागू होगा। यदि कोई ड्राइवर UPI या किसी दूसरे डिजिटल पेमेंट तरीके से टोल देगा, तो उससे 1.25 गुना फीस ली जाएगी।
3. आधार कार्ड अपडेट से जुड़ा नया नियम
UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट से जुड़ी फीस में बदलाव किया है। अब 1 नवंबर से 5 से 15 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट फ्री होगा। यानी अब उन्हें ₹125 फीस नहीं देनी पड़ेगी। यह छूट एक साल के लिए दी गई है। हालांकि, वयस्कों को आधार में बदलाव के लिए पहले की तरह फीस देनी होगी, जैसे नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने पर ₹75 और फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन अपडेट करने पर ₹125
4. GST में बड़ा बदलाव
GST काउंसिल ने टैक्स स्लैब को सरल बनाने के लिए आज से नया स्ट्रक्चर लागू कर दिया है। पहले चार टैक्स रेट 5%, 12%, 18% और 28% थे। अब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं और इनकी जगह 40% का नया ‘स्पेशल स्लैब’ लागू हुआ है। यह स्लैब लक्जरी और हानिकारक उत्पादों जैसे शराब, तंबाकू, महंगे गैजेट्स और लग्जरी कारों पर लागू होगा। वहीं रोजमर्रा के सामानों पर पुराने 5% और 18% GST रेट ही रहेंगे। इसके अलावा नया सिस्टम लागू हुआ है, जिसमें नए बिजनेस को 3 वर्किंग डेज़ में ऑटो GST अप्रूवल मिलेगा।
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5. पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र की अनिवार्यता
सरकार ने पेंशनरों के लिए वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच पेंशनभोगियों को अपना सर्टिफिकेट जमा करना होगा ताकि उनकी मासिक पेंशन जारी रह सके। यह प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि पेंशनर जीवित हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पहले ही 1 अक्टूबर से जमा करने की सुविधा मिल चुकी है।