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धोखाधड़ी, सही जानकारी नहीं देने के मामले FTP माफी योजना के दायरे में नहीं

नई दिल्ली: नई विदेश व्यापार नीति के तहत घोषित माफी योजना के तहत धोखाधड़ी को लेकर जारी जांच और पूंजीगत वस्तुओं की सही जानकारी नहीं देने के मामलों को अलग रखा जाएगा। सरकार ने 31 मार्च को जारी नई विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) में निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए उन निर्यातकों को राहत दी है जो अपनी निर्यात बाध्यताएं पूरी नहीं कर पाए। इसमें अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत उत्पाद(ईपीसीजी) योजनाओं के तहत निर्यात बाध्यताओं में चूक को लेकर एकमुश्त निपटान के लिए आम माफी योजना शुरू की गई है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, ‘‘जांच के तहत मामले या धोखाधड़ी, सामान या पूंजीगत वस्तुओं को लेकर गलत घोषणा से जुड़े मामलों को योजना के दायरे से बाहर रखा जाएगा।’’ डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इकाई है। यह देश के निर्यात और आयात से जुड़े मामलों पर नजर रखता है। ईपीसीजी निर्यात संवर्धन की एक योजना है। इसके तहत एक निर्यातक निर्यात बाध्याताओं के अधीन निर्यात से संबंधित प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए शून्य शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा का आयात कर सकता है। इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाना है।

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