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सरकार का ई-कॉमर्स कंपनियों को Bournvita, अन्य पेय को स्वास्थ्य पेय श्रेणी से हटाने का निर्देश

नई दिल्ली: सरकार ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों से उनके पोर्टल से बॉर्नविटा समेत विभिन्न पेय पदार्थों को स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ की श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रलय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक परामर्श में कहा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम 2005 की धारा (तीन) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सीआरपीसी अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि एफएसएस अधिनियम 2006, एफएसएसएआई और मोंडेलेज इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत नियमों और विनियमों के तहत कोई ‘स्वास्थ्यवर्धक पेय’ परिभाषित नहीं है।

आदेश 10 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। इसमें कहा कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों/पोर्टलों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मंच/साइट से बोर्नविटा समेत अन्य पेय पदार्थों को स्वास्थ्यवर्धक पेय की श्रेणी से हटा दें।

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