नयी दिल्ली: सरकार आनलाइन मंच पर ग्राहकों के मन में डर या उपहास की भावना पैदा करने, माल की कमी का भ्रामक संकेत दिखा कर खरीद में हड़बड़ी कराने, भगुतान आधारित सदस्यता छोड़ने से रोकने, बिलिंग के समय कुछ गैर जरूरी चीजों खरीदने या कुछ दान आदि देने के लिए प्रेरित करने जैसी चालों को गुमराह करने वाली कार्यप्रणाली या ‘डार्क पैटर्न’ की श्रेणी में रखने का प्रस्ताव कर उसे उभोक्ता अधिकार संरक्षण कानून के तहत निषिद्ध करने जा रही है।
केंद्र के उपभोक्ता कार्य विभाग ने आनलाइन बाजार में ग्राहकों को खरीदारी के समय भ्रमित करने की चालबाजियों पर शिकंजा कसने के लिए उपभोक्ता कार्यविभाग ने नियमों का एक सौदा जारी करते हुए गुरुवार को इन पर जनता से पांच अक्टूबर तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।
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