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GST Return: घर खरीदने की बुकिंग कैंसिल कराने पर नहीं भरना होगा मोटा पैसा, जानें नियम

 

अब बिल्‍डर मकान कैंसिल कराने पर मनमाना पैसा नहीं वसूल सकेंगे। आपको बता दें कि, रियल एस्‍टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने मकान खरीदारों के हित में नया नियम लागू कर दिया है। जैसे कि अभी तक बिल्‍डर मकान कैंसिल कराने कुल रकम का 10 फीसदी वसूल लेते थे। अब इस रकम को सीमित करके सिर्फ 2 फीसदी कर दिया गया है।

# बुकिंग दो कारणों से होती है रद्द:

1.जब बिल्‍डर की ओर से कोई डिफॉल्‍ट किया जाता है।

2.बिल्‍डर तय समय के भीतर ग्राहक को मकान का आवंटन करने में असमर्थ रहता है। ऐसे मामले में ग्राहक अपनी बुकिंग कैंसिल कराके पूरा पैसा रिफंड ले सकता है।

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