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Income Tax की नई पॉलिसी, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम, बचत पर पड़ेगा असर

ITR filing deadline

ITR filing deadline

नई दिल्ली: नया वित्तीय वर्ष 2026-27 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो रहा है और इसी दिन इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 भी लागू होगा। इस एक्ट के साथ टैक्स, इन्वेस्टमेंट, TDS/TCS और कंपनियों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर सैलरी पाने वाले लोगों, निवेशकों, व्यवसायियों और कंपनियों पर सीधे पड़ेगा।

शेयर बायबैक पर नया टैक्स नियम

पहले शेयर बायबैक से होने वाली कमाई को डिविडेंड माना जाता था और टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाता था। अब 1 अप्रैल से इसे कैपिटल गेन माना जाएगा। इसका मतलब है कि शेयर ट्रेडिंग की तरह ही बायबैक से होने वाले लाभ पर खरीद मूल्य और होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स लगेगा।

STT में वृद्धि

सिक्योरिटीज के फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर STT (Securities Transaction Tax) बढ़ा दिया गया है। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT 0.05% और ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.15% लगेगा।

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डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से इनकम पर बदलाव

अब म्यूचुअल फंड या डिविडेंड से होने वाली आय पर ब्याज खर्च के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, चाहे निवेश उधार के पैसे से किया गया हो। इससे टैक्स की गणना सीधे इनकम पर ही होगी।

SGB पर नए नियम

Sovereign Gold Bonds (SGB) अब केवल सीधे सरकार से खरीदे गए बॉन्ड्स पर ही टैक्स-फ्री होंगे। सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए SGB पर रिडेम्प्शन पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।

टैक्स डिक्लेरेशन में आसान बदलाव

निवेशक अब अलग-अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। म्यूचुअल फंड, डिविडेंड, बॉन्ड आदि के लिए एक ही डिक्लेरेशन में सभी इनकम सोर्स कवर हो जाएंगे।

NRI से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान

अब TDS कटौती के लिए TAN लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ PAN का उपयोग होगा। इससे NRI से प्रॉपर्टी खरीदने के लेन-देन आसान हो जाएंगे।

विदेशी खर्च पर TCS में कमी

विदेशी टूर पैकेज, पढ़ाई और मेडिकल खर्च पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया है। इससे विदेश जाने और खर्च करने में राहत मिलेगी।

PF और ESI योगदान पर टैक्स राहत

अब ITR फाइलिंग की डेडलाइन से पहले तक एम्प्लॉयर को PF और ESI योगदान पर टैक्स डिडक्शन मिलता रहेगा।

मोटर दुर्घटना मुआवजे पर टैक्स-फ्री ब्याज

Motor Accident Claims Tribunal (MACT) से मिलने वाले ब्याज पर अब कोई TDS नहीं कटेगा।

ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाई गई

बिना ऑडिट वाले व्यवसाय और ट्रस्ट अब 31 अगस्त तक ITR फाइल कर सकते हैं। सैलरी वालों की डेडलाइन 31 जुलाई ही रहेगी। रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन 31 मार्च, 2027 तक बढ़ा दी गई है।

सशस्त्र बलों के लिए विकलांगता पेंशन टैक्स-फ्री

देश की सेवा में घायल सशस्त्र बलों के जवानों को मिलने वाली पूरी विकलांगता पेंशन अब टैक्स-फ्री होगी।

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MAT (Minimum Alternate Tax) फाइनल

कंपनियों के लिए MAT 14% फाइनल टैक्स होगा और नया MAT क्रेडिट अब नहीं मिलेगा। मौजूदा MAT क्रेडिट का उपयोग 31 मार्च, 2026 तक किया जा सकता है। इन बदलावों से करदाताओं की compliance आसान होगी, निवेशकों और व्यवसायियों पर टैक्स का असर स्पष्ट रहेगा, और विदेश निवेश तथा लेन-देन में भी राहत मिलेगी।

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