Last Updated: October 3, 2026

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आखिरी मौका आज! बिना देर किए निपटाए ये काम; नहीं तो सीधे आएगा Income Tax Notice

December 31, 2025

आखिरी मौका आज! बिना देर किए निपटाए ये काम; नहीं तो सीधे आएगा Income Tax Notice

ITR Filing Deadline: अगर आपने वित्त वर्ष 2024-25 की कमाई के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में कोई गलती कर दी है, तो आज का दिन बेहद अहम है। आपको बता दें कि असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है। इसके बाद टैक्सपेयर्स अपनी तरफ से रिटर्न में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे।

इनकम टैक्स विभाग पिछले कुछ हफ्तों से टैक्सपेयर्स को ईमेल और मैसेज के जरिए अपने फाइल किए गए रिटर्न की जांच करने और जरूरत पड़ने पर सुधार करने की सलाह दे रहा है। वजह साफ है कि अगर रिटर्न में गलती रह गई, तो न सिर्फ रिफंड अटक सकता है, बल्कि आगे चलकर विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा जा सकता है।

डेडलाइन के बाद क्या होगा?

आज के बाद वॉलेंटरी रिवीजन का विकल्प खत्म हो जाएगा। यानी आप अपनी मर्जी से कोई नई कटौती, छूट या सुधार क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो मामला सीधे नोटिस तक पहुंच सकता है।

रिवाइज्ड रिटर्न क्या होता है?

रिटर्न भरते समय अक्सर टैक्सपेयर्स से छोटी-बड़ी गलतियां हो जाती हैं कभी कोई इनकम छूट जाती है, तो कभी गलत डिडक्शन क्लेम हो जाता है। ऐसे मामलों में रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(5) के तहत टैक्सपेयर को यह अधिकार मिलता है कि वह पहले से दाखिल रिटर्न को तय समय सीमा के भीतर सुधार सके।

टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, बशर्ते यह समय पर किया जाए। हालांकि, अगर सुधार के बाद टैक्स देनदारी बढ़ जाती है, तो अतिरिक्त टैक्स के साथ ब्याज देना पड़ सकता है। रिवाइज्ड रिटर्न, ओरिजिनल रिटर्न की जगह ले लेता है और वही वैध माना जाता है।

आखिरी तारीख क्या है?

असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। इसके बाद अगर कोई टैक्सपेयर रिफंड क्लेम करना चाहता है, तो उसे ‘कंडोनेशन ऑफ डिले’ के जरिए आवेदन करना पड़ सकता है।

क्या बढ़ सकती है डेडलाइन?

डेडलाइन नजदीक आते ही कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि ओरिजिनल और रिवाइज्ड ITR के बीच पर्याप्त समय मिलना चाहिए। हालांकि, फिलहाल सरकार या विभाग की ओर से डेडलाइन बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

रिवाइज्ड रिटर्न कैसे फाइल करें?

–इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
–PAN, पासवर्ड और कैप्चा भरें।
–e-File सेक्शन में जाकर ‘Income Tax Return’ चुनें।
–असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें।
-‘Revised Return under Section 139(5)’ का विकल्प चुनें।
–ओरिजिनल रिटर्न का अकनॉलेजमेंट नंबर और फाइलिंग डेट भरें।
–जरूरी सुधार करें, रिटर्न सबमिट करें और e-verify करना न भूलें।

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