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आदेश का पालन नहीं करने पर SEBI को Mumbai High Court ने लगाई फटकार

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मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने बाजार नियामक सेबी को अपने एक आदेश का पालन नहीं करने पर शुक्रवार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस सार्वजनिक संस्था को सार्वजनिक हित में काम करने की जरूरत है। जज जीएस कुलकर्णी और जज जीतेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) का इस तरह का रवैया इस संस्था के प्रति निवेशकों के भरोसे को चोट पहुंचाने का काम करेगा। हाईकोर्ट ने अक्तूबर में एक कंपनी के अल्पांश शेयरधारकों को कुछ जांच दस्तावेज मुहैया कराने का सेबी को आदेश दिया था।

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